Leave Ban on Govt Employees: रद्द हुई सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां, मुख्यालय छोड़ने पर भी लगी रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है कारण
Leave Ban on Govt Employees: रद्द हुई सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां, मुख्यालय छोड़ने पर भी लगी रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है कारण
Leave Ban on Govt Employees | Photo Credit: AI
- 13 से 17 जुलाई तक मानसून सत्र
- सभी अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे
- समयबद्ध और तथ्यात्मक उत्तर सुनिश्चित करने के निर्देश
सक्ती: Leave Ban on Govt Employees आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का दशम सत्र 13 जुलाई 2026, सोमवार से प्रारंभ होने के फलस्वरूप विधानसभा सत्र के अवसान तक जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
Leave Ban for Government Employees निर्देशानुसार कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा अपने निर्धारित मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे।
अवकाश की नितांत आवश्यकता होने पर ही कलेक्टर, सक्ती द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित नस्ती विभाग प्रमुख द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने मोबाइल नंबर पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मानसून सत्र को लेकर एमसीबी जिला प्रशासन भी अलर्ट
इसके अलावा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विधानसभा में जिले से संबंधित प्रश्नों के समयबद्ध एवं तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले विधानसभा मानसून सत्र की अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को अत्यंत आवश्यक अथवा अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाना हो या मुख्यालय छोड़ना हो, तो इसके लिए सक्षम कार्यालय प्रमुख की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालय प्रमुख से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ने अथवा अवकाश पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
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