भोपाल। MP Govt Jobs New Rules: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए दो बच्चों की अधिकतम सीमा से जुड़े प्रावधान को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ। मोहन यादव ने संबंधित ड्राफ्ट को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।
MP Govt Jobs New Rules: दरअसल, राज्य में वर्ष 2001 से लागू प्रावधान के तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवाओं में नियुक्ति को लेकर प्रतिबंध लागू था। यह नियम तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान लागू किया गया था। अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों के लिए भी सरकारी नौकरी के अवसर खुल सकेंगे। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सेवा से जुड़े ड्राफ्ट नियमों में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभाग नए सिरे से नियमों का मसौदा तैयार करने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में इसका प्रभाव दिखाई देगा।
नए नियमों के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी का स्थायीकरण पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार होगा। वर्तमान व्यवस्था में पदोन्नति के बाद अलग-अलग पदों पर फिर से स्थायीकरण आदेश जारी किए जाते हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी।
ड्राफ्ट में वरिष्ठता को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता जॉइनिंग की तारीख से नहीं, बल्कि चयन सूची में प्राप्त रैंक के आधार पर तय होगी। यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन के दौरान अनिवार्य परीक्षा पास नहीं कर पाता या उसकी प्रोबेशन अवधि बढ़ती है, तो उसकी वरिष्ठता प्रभावित हो सकती है।
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