Reported By: Dhananjay Tripathi
,Mahasamund Crime News/Image Source: IBC24
महासमुंद: Mahasamund Crime News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम बेमचा की नहर में 11 तारीख को एक शव होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा कोतवाली थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची। जब पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो मृतक के गले में चोट के निशान थे और उसका गुप्तांग कटा हुआ था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया।
Read More : श्योपुर में खाद के लिए हंगामा! किसानों ने जमकर किया पथराव, ताला लगाकर भागे कर्मचारी, अफसर मौके पर पहुंचे
Mahasamund Crime News: पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए उसका फोटो सभी थानों में भेजा और मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन टीमें गठित कर छोटी-छोटी जानकारियाँ जुटाने में लग गईं। जब पुलिस ग्राम बेमचा पहुँची तो ग्रामीणों से पूछताछ में जानकारी मिली कि मृतक का आना-जाना गांव की ही रहने वाली देवकी बघेल के घर होता था। मृतक की पहचान पीलेश्वर साहू निवासी ग्राम पचेड़ा, थाना खल्लारी के रूप में हुई। वह रायपुर में एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और 08-09-2025 से काम पर नहीं जा रहा था। मृतक पिछले पाँच वर्षों से देवकी बघेल के साथ रह रहा था और उसने अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़ दिया था। जब पुलिस ने देवकी बघेल से पूछताछ की तो उसने बताया कि पीलेश्वर साहू शराब पीकर विवाद करता था और पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करता था जिससे देवकी बघेल का बेटा सुरेश उससे नफरत करता था और अक्सर परेशान रहता था।
Read More : अपनी ही बहू पर बिगड़ी दो जेठों की नियत, पति के बाहर जाते ही मिलकर मिटाते थे हवस, अब ऐसे हुआ मामले का खुलासा
Mahasamund Crime News: 09-09-2025 को मृतक देवकी बघेल के घर शराब पीकर विवाद कर रहा था। उसी दौरान देवकी बघेल और उसके पुत्र सुरेश ने मिलकर पीलेश्वर को रस्सी से बाँध दिया। फिर सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया और आवाज़ बाहर न जाए इसके लिए उसके मुँह में कपड़ा ठूँस दिया। इसके बाद सुरेश ने मृतक का गुप्तांग काट दिया और देवकी ने पेशकस (पेचकस) से उसकी आँख पर वार किया। सुरेश ने पहचान छुपाने के लिए मुरम के ठेले से मृतक के चेहरे पर हमला किया। थोड़ी ही देर में पीलेश्वर की मौत हो गई। फिर शव को घसीटते हुए नहर में फेंक दिया गया। मोबाइल व कपड़े भी नहर में फेंक दिए गए। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से चाकू, रस्सी, पेशकस जप्त किया गया एवं धारा 103(1) , 238 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।