Reported By: priyal jindal
,Jashpur Rape Case Verdict/Image Credit: AI
Jashpur Rape Case Verdict: जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दुष्कर्म के विरुद्ध अपराध के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालयों ने सख्त रुख अपनाया है। एक मामले में नाबालिग मूकबधिर बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे मामले में विवाह का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिली।
फरसाबहार थाना क्षेत्र में नाबालिग मूकबधिर बालिका से दुष्कर्म के मामले में कुनकुरी विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी गजाधर पैंकरा 62 वर्ष को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। (Jashpur Rape Case Verdict) आपको बता दे कि आरोपी ने मूक बधिर को अकेला देख बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले जाकर घटना को अंजाम दिया था।
Jashpur Rape Case Verdict: वहीं, कुनकुरी थाना में दर्ज एक अन्य मामले में विवाह का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनोज कुमार पाण्डेय 43 वर्ष को विशेष न्यायालय (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने एक वर्ष तक पीड़िता के साथ अलग अलग जगह ले जाकर दुष्कर्म करता रहा वहीं पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था, दोनों मामलों में पुलिस की त्वरित विवेचना और प्रभावी अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई।
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