Mahasamund News: भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना पड़ा महंगा, माता चंडी मंदिर का वीडियो हुआ वायरल, अब युवक पहुंचा सीधा जेल

Mahasamund News: भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना पड़ा महंगा, माता चंडी मंदिर का वीडियो हुआ वायरल, अब युवक पहुंचा सीधा जेल

Mahasamund News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • युवक ने भालू को पिलाई कोल्ड ड्रिंक,
  • भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना पड़ा महंगा,
  • वायरल वीडियो के बाद युवक गिरफ्तार,

महासमुंद: Mahasamund News:  कोल्ड ड्रिंक पिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया और जांच-पड़ताल कर ग्राम मुढ़ी तखतपुर जिला बिलासपुर निवासी करण धुरी को गिरफ्तार कर बागबाहरा लाई। वन विभाग युवक के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9, 52, 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रहा है।

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Mahasamund News:  दरअसल बागबाहरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत माता चंडी मंदिर के समीप अनैतिक रूप से वन्य प्राणी भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक भालू को कोल्ड ड्रिंक देता है और भालू उसे पीने लगता है। जिसके बाद युवक के खिलाफ 12 सितंबर को मामला दर्ज कर युवक की पतासाजी शुरू की गई। पतासाजी में पता चला कि वायरल वीडियो में जो युवक दिख रहा है, वह बिलासपुर के तखतपुर का रहने वाला है। उसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबहरा के नेतृत्व में एक टीम बिलासपुर के लिए रवाना हुई और वहां बिलासपुर वनमंडल के तखतपुर वन परिक्षेत्र की टीम के सहयोग से युवक को गिरफ्तार कर बागबहरा लाई।

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Mahasamund News:  गिरफ्तार युवक करण धुरी ग्राम मुढ़ी तखतपुर, जिला बिलासपुर ने पूछताछ में बताया कि वह 04 सितंबर को दर्शन करने आया था। युवक ने भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ लोग भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने उनका कोल्ड ड्रिंक उठाकर भालू को दे दिया। हमें नहीं पता था कि भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना अपराध है।

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Mahasamund News:  इस पूरे मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबहरा का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच करने के बाद युवक को बिलासपुर के ग्राम मुढ़ी से गिरफ्तार कर लाया गया है और मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 52, 51 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी वन्य प्राणी को कोई भी वस्तु खिलाना या पिलाना अपराध की श्रेणी में आता है।

क्या भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना अपराध है?

भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत गैरकानूनी है क्योंकि यह जानवरों के स्वभाव और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 51, 52 क्या कहती हैं?

इन धाराओं के तहत वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाना, उन्हें पकड़ना, पिलाना या किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है।

वायरल वीडियो में दिखे युवक पर क्या कार्रवाई की गई?

कोल्ड ड्रिंक वायरल वीडियो में दिखे युवक करण धुरी को गिरफ्तार कर बागबाहरा लाया गया और उसके खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया।

क्या अनजाने में ऐसा करने पर भी सजा हो सकती है?

जी हां, अनजाने में भी यदि कोई वन्य प्राणी को कुछ खिलाता या पिलाता है, तो उसे कानून के तहत सजा दी जा सकती है क्योंकि यह एक सख्त अधिनियम है।

वन विभाग को ऐसी घटनाओं की जानकारी कैसे मिलती है?

वन्य प्राणी अपराध से जुड़े कई मामले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से सामने आते हैं, जिनकी जांच के बाद विभाग कार्रवाई करता है।