Reported By: Dhananjay Tripathi
,Mahasamund News/Image Source: IBC24
महासमुंद: Mahasamund News: कोल्ड ड्रिंक पिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया और जांच-पड़ताल कर ग्राम मुढ़ी तखतपुर जिला बिलासपुर निवासी करण धुरी को गिरफ्तार कर बागबाहरा लाई। वन विभाग युवक के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9, 52, 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रहा है।
Mahasamund News: दरअसल बागबाहरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत माता चंडी मंदिर के समीप अनैतिक रूप से वन्य प्राणी भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक भालू को कोल्ड ड्रिंक देता है और भालू उसे पीने लगता है। जिसके बाद युवक के खिलाफ 12 सितंबर को मामला दर्ज कर युवक की पतासाजी शुरू की गई। पतासाजी में पता चला कि वायरल वीडियो में जो युवक दिख रहा है, वह बिलासपुर के तखतपुर का रहने वाला है। उसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबहरा के नेतृत्व में एक टीम बिलासपुर के लिए रवाना हुई और वहां बिलासपुर वनमंडल के तखतपुर वन परिक्षेत्र की टीम के सहयोग से युवक को गिरफ्तार कर बागबहरा लाई।
Mahasamund News: गिरफ्तार युवक करण धुरी ग्राम मुढ़ी तखतपुर, जिला बिलासपुर ने पूछताछ में बताया कि वह 04 सितंबर को दर्शन करने आया था। युवक ने भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ लोग भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने उनका कोल्ड ड्रिंक उठाकर भालू को दे दिया। हमें नहीं पता था कि भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना अपराध है।
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Mahasamund News: इस पूरे मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबहरा का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच करने के बाद युवक को बिलासपुर के ग्राम मुढ़ी से गिरफ्तार कर लाया गया है और मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 52, 51 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी वन्य प्राणी को कोई भी वस्तु खिलाना या पिलाना अपराध की श्रेणी में आता है।