CG Waqf Board New Order: छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ने के लिए 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे मौलवी, नहीं तो होगी कार्रवाई, वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ने के लिए 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे मौलवी, Maulvi will not be able to charge more than 1100 rupees for reading Nikah in Chhattisgarh

CG Waqf Board New Order: छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ने के लिए 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे मौलवी, नहीं तो होगी कार्रवाई, वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश

CG Waqf Board New Order. Image Source-IBC24 Archive


Reported By: Rajesh Raj,
Modified Date: June 4, 2025 / 12:07 am IST
Published Date: June 3, 2025 6:10 pm IST
HIGHLIGHTS
  • निकाह पढ़ाने की शुल्क की सीमा अधिकतम 1100 रुपए तय
  • मनमानी फीस लेने पर वक्फ बोर्ड करेगा अनुशासनात्मक कार्रवाई
  • गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना है उद्देश्य

रायपुरः CG Waqf Board New Order: अब छत्तीसगढ़ में मौलवी, हाफिज और ईमाम निकाह पढ़ने के एवज में 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। दरअसल, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह पढ़ाने का शुल्क तय किया है। इसके अनुसार अब निकाह पढ़ने वाले 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। वहीं न्यूनतम शुल्क 11 रुपए निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में सभी मुतवल्लियों को एक आदेश जारी किया है।

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CG Waqf Board New Order: जारी आदेश में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कई जगहों के शिकायतें मिल रही कि मौलवी, हाफिज और ईमाम निकाह पढ़ने के लिए मनमानी रकम ले रहे हैं, जो इस्लाम और शरियत के खिलाफ है। बोर्ड ने कहा है कि हमें निकाह को आसान करना है ताकि गरीब और बेसहारा परिवार के बच्चे-बच्चियों के परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। निकाह पढ़ाने के एवज में जो परिवार अपने स्वेच्छा दें, उसे स्वीकार करें।

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बोर्ड ने यह साफ कहा है कि निकाह की रकम नजराने के तौर पर 11 रुपए से 1100 रुपए निर्धारित करें और उसका पालन करे। नहीं तो मुतवल्लियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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