Balod News: गौवंश को सड़क पर छोड़ना पड़ेगा भारी, सीधा मालिकों पर होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

Balod News: गौवंश को सड़क पर छोड़ना पड़ेगा भारी, सीधा मालिकों पर होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

Balod News | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • सड़कों पर मवेशी छोड़ने पर अब मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
  • प्रशासन ने सख्ती का फैसला लिया है
  • विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी

बालोद: Balod News सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा यातायात के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी इस मार्ग के विभिन्न गांव एवं शहरी क्षेत्र में सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है जिसके कारण यातायात काफी खतरनाक हो गया है। जिसको देखते हुए बालोद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बालोद जिला प्रशासन ने कहा कि बेजुबान गौवंश अगर सड़क पर घूमते या बैठे दिखेंगे तो उनके मालिकों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए आदेश भी जारी किया गया है।

Read More: CDSL Share Price: 750 फीसदी रिटर्न देने वाला रॉकेट स्टॉक! जानिए क्यों फिर से बुलिश हैं एक्सपर्ट 

Balod News दरअसल, सड़कों पर मवेशियों के बैठने से आए दिन सड़क हादसे हो रहे है। यही नहीं वाहनों की चपेट में आने से दर्जनों गौवंश की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही कई बाइक चालक भी सड़क पर बैठे गायों से टकरा कर अपनी जान गंवा चुके है।

Read More: IBPS Clerk Notification 2025 PDF: स्नातक पास युवाओं के लिए निकली 10000 से अधिक पदों पर भर्ती, आज से ही कर सकेंगे आवेदन, देखिए पूरी डिटेल

इस तरह लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अब पशु मालिको पर कानूनी कार्यवाही करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न धाराओं कद तहत पशु मालिकों पर कार्यवाही करने की बातों पर जोर दी जा रही है।

बालोद प्रशासन ने किस कारण पशु मालिकों पर कार्रवाई का फैसला लिया है?

सड़कों पर मवेशियों के बैठने और घूमने से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में है।

अगर कोई गौवंश सड़क पर पाया जाता है तो क्या होगा?

उस मवेशी का मालिक चिन्हित कर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

किस कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी?

पुलिस प्रशासन भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं जैसे 289 (लापरवाही से जानवर को छोड़ना), 336, 337 आदि के तहत कार्रवाई कर सकता है।