रायपुर जिला प्रशासन ने छठ पूजा के लिए जारी की गाइडलाइन, पूजा स्थल में नहीं जा सकेंगे ये लोग
रायपुर जिला प्रशासन ने छठ पूजा के लिए जारी की गाइडलाइन! Raipur District Administration Issued Guidelines for Chhath Puja
रायपुर: Guidelines for Chhath Puja नहाए खाए की रस्म के साथ ही आज से छठ महापर्व प्रारंभ हो चुका है। महापर्व प्रारंभ होने के साथ ही रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा स्थल पर पूजा करने वाले ही लोगों को जाने की अनुमति होगी। वहीं, पूजा स्थल पर भीड़ होने की दशा में आयोजनि समितियों की जिम्मदारी मानी जाएगी।
Guidelines for Chhath Puja ये है जरूरी गाइडलाइन
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छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होगे अनावश्यक मीढ़ एकत्रित न होने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी।
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छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क/सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
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छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस / सभा / रैली का आयोजन नही करेगे।
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छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा, इत्यादि खाकर अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
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छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक एफ-12/2020 / 32 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26.10.2021 में दिये गये निर्देशानुसार छठ पूजा में प्रातः
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06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी।
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छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार मेला दूकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी।
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छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग / वृध्द को जाने की अनुमति नहीं होगी।
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छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।
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नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी।
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आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाये।
छठ पूजा आदेश 2021 by ishare digital on Scribd

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