CG News: शिक्षकों को अब लापरवाही पड़ेगी भारी, निलंबन के बाद इन जगहों के स्कूलों में होगी पोस्टिंग, DPI ने जारी किया आदेश

CG News: शिक्षकों को अब लापरवाही पड़ेगी भारी, निलंबन के बाद इन जगहों के स्कूलों में होगी पोस्टिंग, DPI ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - October 10, 2025 / 08:26 PM IST,
    Updated On - October 10, 2025 / 08:26 PM IST

CG News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • लापरवाही करने वाले शिक्षकों के लिए बुरी खबर,
  • निलंबित शिक्षकों के लिए कड़ी सजा,
  • बहाली के बाद ‘शिक्षक विहीन’ स्कूलों में करेंगे सेवा,

रायपुर: CG News:  छत्तीसगढ़ में लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता करने या फिर घोटाले-भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित होने वाले शिक्षकों के लिए चेतावनी भरी खबर है। खबर यह है कि निलंबन के बाद जब उनकी बहाली होगी तो बहाली उनके मूल स्कूल या कार्यालय में नहीं होगी। उनकी पोस्टिंग प्रदेश के दूर-दराज के ऐसे स्कूलों में की जाएगी जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। और जिसकी वजह से ऐसे स्कूल या तो शिक्षक विहीन हैं या फिर एकल शिक्षकीय स्कूल के रूप में चल रहे हैं।

यानी निलंबन के बाद उन्हें शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय स्कूल में पोस्टिंग की जाएगी। इससे उन्हें सजा भी मिलेगी और प्रदेश के शिक्षक विहीन स्कूलों को भी शिक्षक मिल जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है और प्रदेशभर के संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

CG News:  बता दें कि वित्तीय अनियमितता, बिना बताए स्कूल न आने या अनुशासनहीनता के चलते आए दिन शिक्षकों को निलंबित किया जाता है लेकिन फिर उनकी नियुक्ति उन्हीं के जिले या आसपास ही कर दी जाती है। इससे उनकी अनुशासनहीनता पर लगाम नहीं लग पाती है। नए निर्देश से अब ऐसे शिक्षकों को कड़ा सबक मिलेगा।

 

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निलंबित शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति कहां होगी?

निलंबित शिक्षकों की बहाली उनके मूल स्कूल या कार्यालय में नहीं होगी, बल्कि उन्हें ऐसे दूर-दराज के शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय स्कूलों में पोस्ट किया जाएगा जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता।

यह नया आदेश क्यों जारी किया गया है?

इस आदेश का उद्देश्य निलंबित शिक्षकों को सजा देना और साथ ही उन स्कूलों को शिक्षक उपलब्ध कराना है जो वर्तमान में शिक्षक विहीन या अधूरा चल रहे हैं।

क्या जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय संयुक्त संचालक इस आदेश का पालन करेंगे?

हाँ, लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।