Chhattisgarh Transfer Ban: छत्तीसगढ़ के इन सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का नहीं हो पायेगा ट्रांसफर.. करना पड़ेगा इतने दिनों का इंतज़ार, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक नवंबर से इसका आगाज हो गया।

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  • Publish Date - November 4, 2025 / 03:00 PM IST,
    Updated On - November 4, 2025 / 03:11 PM IST

Chhattisgarh Transfer Ban || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ में तबादलों पर रोक
  • 6 फरवरी 2026 तक प्रतिबंध जारी
  • कलेक्टर से बीएलओ तक प्रभावित

Chhattisgarh Transfer Ban: रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में तबादलों पर रोक लग चुकी है। अगले साल 6 फरवरी तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस कार्य में जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है।

तबादलों पर लगी रोक

बता दें कि, छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक नवंबर से इसका आगाज हो गया। मतदाता सूची का जब भी पुनरीक्षण किया जाता है, भारत निर्वाचन आयोग इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इससे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा देता है।

ये अधिकारी होंगे प्रभावित

Chhattisgarh Transfer Ban: राज्य सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध का जो आदेश निकाला है, उनमें कलेक्टर से लेकर एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत बूथ लेवल के बीएलओ, अधिकारियों, कर्मचारियों का ट्रांसफर शामिल है।

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प्र.1: छत्तीसगढ़ में तबादलों पर रोक क्यों लगाई गई है?

उ.1: मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के चलते निर्वाचन आयोग ने तबादलों पर रोक लगाई।

प्र.2: यह प्रतिबंध कब तक रहेगा?

उ.2: यह तबादला प्रतिबंध 6 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

प्र.3: किन अधिकारियों पर यह रोक लागू होगी?

उ.3: कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बीएलओ तक सभी अधिकारी शामिल हैं।