CG Waqf Board Marriage New Rule: छत्तीसगढ़ में ‘लव जिहाद’ पर बड़ा प्रहार!.. मौलानाओं की मनमर्जी पर सख्ती, सरकार बदल रही मुस्लिमों में निकाह के नियम, पढ़ें कैसे

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Chhattisgarh Waqf Board Marriage New Rule: छत्तीसगढ़ में निकाह प्रक्रिया बदलने की तैयारी, सिर्फ पंजीकृत मौलाना निकाह कराएंगे, रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास रहेगा।

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  • Publish Date - July 4, 2026 / 05:10 PM IST,
    Updated On - July 4, 2026 / 05:11 PM IST

Chhattisgarh Waqf Board Marriage New Rule || Symbolic Images File

HIGHLIGHTS
  • सिर्फ पंजीकृत मौलाना ही निकाह कराएंगे।
  • निकाह प्रमाणपत्र वक्फ बोर्ड से मिलेगा।
  • प्रस्ताव पर अंतिम अधिसूचना अभी बाकी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की सरकार राज्य के भीतर निकाह की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अब केवल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करा सकेंगे। (Chhattisgarh Waqf Board Marriage New Rule) निकाह का सर्टिफिकेट भी केवल वक्फ बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा और प्रत्येक निकाह का रिकॉर्ड बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाएगा।

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इंटर-रिलिजन शादियों पर निगाह

सरकार के मुताबिक़ इस व्यवस्था का मकसद निकाह की प्रक्रिया को पारदर्शिता करना फर्जी निकाह के मामलों पर रोक लगाना है। इसके साथ ही इंटर-रिलिजन शादियों के मामलों में भी कई चरण की जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यदि निकाह दूसरे धर्म की लड़की से किया जाना है, तो उसके परिजनों की सहमति जरूरी होगी।

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आदिवासी इलाकों में अंतर्जातीय विवाह पर नजर

बिना प्रक्रिया को पूरा किये मौलाना निकाह नहीं करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि, (Chhattisgarh Waqf Board Marriage New Rule) आदिवासी क्षेत्रों में सामने आए ‘लव जिहाद और संपत्ति के लालच में विवाह जैसे मामलों को रोकने के लिए भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

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प्रस्तावित व्यवस्था में निकाह कौन करा सकेगा?

उत्तर: प्रस्ताव के अनुसार केवल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मौलाना ही निकाह करा सकेंगे।

निकाह का प्रमाणपत्र कौन जारी करेगा?

उत्तर: प्रस्तावित व्यवस्था के तहत निकाह का प्रमाणपत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा।

क्या ये नए नियम अभी लागू हो गए हैं?

उत्तर: नहीं। सरकार की विस्तृत अधिसूचना और अंतिम नियम अभी जारी होना बाकी है।