CM Sai Cabinet Decision: मोवा चौक का नाम अब शहीद भरत लाल साहू के नाम पर.. छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया सम्मान.. कैबिनेट में फैसला..

CM Sai Cabinet Decision: मोवा चौक का नाम अब शहीद भरत लाल साहू के नाम पर.. छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया सम्मान.. कैबिनेट में फैसला

CM Sai Cabinet Decision: मोवा चौक का नाम अब शहीद भरत लाल साहू के नाम पर.. छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया सम्मान.. कैबिनेट में फैसला..

Mowa Chowk of Raipur will be named after martyr Bharat Lal Sahu

Modified Date: July 19, 2024 / 06:50 pm IST
Published Date: July 19, 2024 6:21 pm IST

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में आज कैबिनेट की अहम बैठक रायपुर स्थित मंत्रालय में बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें शहीद भारत लाल साहू के सम्मान से जुड़ा फैसला भी रहा। साय सरकार ने मोवा चौक का नाम अब शहीद भारत लाल साहू के नाम पर किये जाने का फैसला किया हैं।

Mowa Chowk of Raipur will be named after martyr Bharat Lal Sahu

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आज हुआ राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार

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बता दें कि आज ही जीव नगर मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ STF के जवान भरत लाल साहू का अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि एसटीएफ के शहीद आरक्षक भरत लाल साहू रायपुर जिले के रहने वाले थे। पिछले 17 जुलाई को बीजापुर जिले के तर्रेम में एसटीएफ का बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुआ था। अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गये आईईडी ब्लास्ट में (Martyr Jawan Bharat Lal Sahu) सुरक्षाबल के दो जवान शहीद और 4 जवान घायल हुए। अंतिम (Bijapur IED Blast) यात्रा के दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा, वनमंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहीद जवान के परिजन मौजूद थे।

Chhattisgarh Sai Cabinet July 2024 Decision

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ये रहे साय कैबिनेट के फैसले

  1. प्रथम अनुपूरक अनुमान के उपस्थापन के लिए रूप का अनुमोदन।
  2. किसान को फसल के अधिकतम मूल्य मिलेगा।
  3. कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक का प्रारूप का अनुमोदन हुआ।
  4. अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड के कारोबारी ई नाम के जरिए खरीदी कर सकेंगे।
  5. उनके लिए यहां पंजीयन की आवश्यकता नहीं।
  6. कृषक कल्याण के लिए मंडी बोर्ड अपनी कमाई का 10 फ़ीसदी राशि सरकार को देगा।
  7. नगरीय क्षेत्र में सरकारी जमीन के आवंटन पर बड़ा फैसला।
  8. पूर्व में जारी सभी परिपत्र निरस्त किया गया।
  9. 2019, 2020 के आदेश को रद्द किया गया।
  10. आवंटित भूमि की जानकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी।
  11. शिकायत हुई तो जांच शुरू की जाएगी।

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लेखक के बारे में

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