Shri Ram Lalla Darshan Scheme: श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे कर सकेंगे आवेदन... | Shri Ram Lalla Darshan Scheme

Shri Ram Lalla Darshan Scheme: श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे कर सकेंगे आवेदन…

Shri Ram Lalla Darshan Scheme: श्रीरामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे कर सकेंगे आवेदन...

Edited By :   Modified Date:  February 22, 2024 / 07:54 PM IST, Published Date : February 22, 2024/7:54 pm IST

Shri Ram Lalla Darshan Scheme: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन में श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के संबंध में पर्यटन विभाग ने कलेक्टरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं। इसमें श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) या़त्रा के लिए यात्रियों की समुचित व्यवस्था के संबंध में विस्तार से बताया गया है। कलेक्टरों से कहा गया है कि यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन शीघ्र प्रारंभ होगी। नियमानुसार यात्रियों का चयन कर सूची और प्रतीक्षा सूची यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। यात्रा के लिए हितग्राहियों के चुनाव एवं अन्य कार्य संपादन का काम कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। योजना के लिए श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा कोष भी स्थापित किया जाएगा।

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आवेदन की प्रक्रिया

श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम यात्रा के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में देना होगा। आवेदन के साथ नवीनतम रंगीन फोटो के साथ ही पहचान और निवास के साक्ष्य के लिए राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम और जानकारी देना होगा, जिनसे आपात स्थिति में सम्पर्क किया जा सके। इनमें से एक नाम निर्देशित व्यक्ति का मोबाईल नंबर देना होगा। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय योजना के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर की ओर प्रेषित करेंगे।

श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किये जाएंगे। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो।

आवेदक पति-पत्नी हो तो चयन प्रक्रिया

Shri Ram Lalla Darshan Scheme: यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।

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व्यक्तियों के समूह के लिए नियम और प्रक्रिया

यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे। यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे। संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतीक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके।

चयन की प्रक्रिया

यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं में से प्रथम चरण में 55 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 75 वर्ष रहेगी। यात्रा के लिए 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र और 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। प्रत्येक यात्रा में यात्रियों की कुल संख्या 850 निर्धारित हैं, जिसे 1000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें सहायकों की संख्या भी शामिल है।

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Shri Ram Lalla Darshan Scheme: चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे प्रसारित किया जाएगा। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। चयन उपरांत वह व्यक्ति यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा। कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सूची आई.आर.सी.टी.सी. अथवा चयनित अन्य एजेंसी को प्रेषित की जाएगी।

 

 

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