Property Tax Rebate 2025: संपत्ति कर जमा करने पर शासन दे रही विशेष छूट, ऑफर 30 अप्रैल तक के लिए

Property Tax Rebate 2025: संपत्ति कर जमा करने पर शासन दे रही विशेष छूट, ऑफर 30 अप्रैल तक के लिए

Property Tax Rebate 2025: संपत्ति कर जमा करने पर शासन दे रही विशेष छूट, ऑफर 30 अप्रैल तक के लिए

Property Tax Rebate 2025: संपत्ति कर जमा करने पर शासन दे रही विशेष छूट / Image Source: Symbolic

Modified Date: April 15, 2025 / 02:17 pm IST
Published Date: April 15, 2025 2:17 pm IST
HIGHLIGHTS
  • संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ी
  • आचार संहिता और चुनावी व्यस्तताओं की वजह से मिली यह विशेष छूट
  • घर-घर वसूली और ऑनलाइन भुगतान को मिलेगा बढ़ावा

रायपुर: Property Tax Rebate 2025 राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।

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Property Tax Rebate 2025 नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। इस वर्ष भी संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इन कार्यों में निकायों के अधिकारी-कर्मचारी भी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्रवाई प्रभावित हुई है।

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विभाग ने राजस्व संग्रहण के कार्यों के प्रभावित होने के मद्देनजर वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान करते हुए इसके लिए 30 अप्रैल 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कर संग्रहण के लिए किए गए कार्यों से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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