Raipur rape case verdict: रायपुर में बलात्कार के दो मामलों में मिला पीड़ितों को न्याय.. अदालत ने दुष्कर्मियों को सुनाई आजीवन कारावास के सजा

मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें अजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Raipur rape case verdict news || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • रायपुर: शादी का झांसा देकर शोषण, विशेष अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास
  • एट्रोसिटी कोर्ट का कड़ा फैसला, दो युवतियों के शोषण के दोषियों को मिली उम्रकैद
  • विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की अदालत का सख्त रुख, दुष्कर्म मामलों में आजीवन कारावास

Raipur rape case verdict news: रायपुर: शादी का झांसा देकर युवतियों के शारीरिक शोषण के दो अलग-अलग मामलों में विशेष अदालत ने दोषियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया। विशेष न्यायाधीश सिन्हा दुष्कर्म, एनडीपीएस और अन्य गंभीर मामलों में कड़ी सजा देने के लिए जाने जाते हैं।

Read More: Govt Employees DA Hike News: 55 या 56 फ़ीसदी हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता!.. सरकार दे सकती है होली पर बड़ा तोहफा

विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि पहला मामला आरोपी साजिद लखवानी के खिलाफ दर्ज किया गया था। वर्ष 2023 में टिकरापारा थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वहीं, दूसरा मामला आरोपी करण सोनी के खिलाफ जुलाई 2024 में डीडी नगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।

शादी का झांसा देकर शोषण

Raipur rape case verdict news: दोनों आरोपियों ने अनुसूचित जाति की अलग-अलग युवतियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन बाद में उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। जब पीड़िताओं ने न्याय की मांग की, तो मामला अदालत तक पहुंचा।

Read Also: Kanan Pendari Bilaspur News: कानन पेंडारी में नहीं सुनाई देगी ‘भीम’ की दहाड़.. बीमार शेर ने तोड़ा दम, अफसरों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार

अदालत का फैसला

मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें अजीवन कारावास की सजा सुनाई।

1. शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कानूनन अपराध है क्या?

हाँ, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत यदि कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में शादी से इनकार करता है, तो इसे दुष्कर्म माना जाता है।

2. पीड़िता को न्याय पाने के लिए क्या करना चाहिए?

पीड़िता को तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या नजदीकी पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं।

3. दोषी पाए जाने पर क्या सजा मिल सकती है?

अगर आरोपी दोषी साबित होता है, तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है, जो परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

4. क्या शादी का झांसा देना धोखाधड़ी के तहत भी आता है?

हाँ, अगर आरोपी शुरू से ही शादी की कोई मंशा नहीं रखता था और जानबूझकर झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसे धोखाधड़ी (IPC धारा 415, 417) भी माना जा सकता है।

5. क्या अनुसूचित जाति की पीड़िताओं को अतिरिक्त कानूनी संरक्षण मिलता है?

हाँ, यदि पीड़िता अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, तो यह मामला अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आता है, जिससे आरोपी को और सख्त सजा हो सकती है।