Sai Cabinet Ke Faisle: साय कैबिनेट की मीटिंग खत्म, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर …देखें सभी निर्णय

Sai cabinet ke faisle: सीएम साय की अध्यक्षता में हुई आज की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। साथ ही आज प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई भी दी गई है।

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  • Publish Date - June 30, 2025 / 03:12 PM IST,
    Updated On - June 30, 2025 / 04:32 PM IST

Sai cabinet ke faisle | cabinet meeting today decision, image source: ibc24

HIGHLIGHTS
  • प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई
  • बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर

रायपुर: Sai cabinet ke faisle, रायपुर में आज दोपहर 12 बजे से जारी साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम साय की अध्यक्षता में हुई आज की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। साथ ही आज प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई भी दी गई है।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने एक्टेंशन देने का निर्णय ​लिया है। अमिताभ जैन को 3 माह का एक्टेंशन दिए हैं, नया CS कौन होगा, यह विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

1 मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा।

खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

2 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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3 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि/कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।

4 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई-कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश के उद्योगोें, व्यापारियों और किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट/इन्लैंण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पाद के निर्यात हेतु इको सिस्टम तैयार होगा। यह पॉलिसी राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी साथ ही राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं निर्यात क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करेगी।

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5 मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी। अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी।

6 मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगम/मण्डल/कम्पनी/बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रिडेव्हलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल हैं।

7 मंत्रिपरिषद द्वारा वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकार्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 05 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 02 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

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क्या छत्तीसगढ़ को नया मुख्य सचिव मिला है?

नहीं, फिलहाल नया मुख्य सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। कैबिनेट ने मौजूदा मुख्य सचिव अमिताभ जैन को 3 महीने का सेवा विस्तार (extension) देने का फैसला किया है। नया CS कौन होगा, इस पर निर्णय विचाराधीन है।

किसानों के लिए क्या नया फैसला हुआ है?

कृषक उन्नति योजना का विस्तार किया गया है। अब खरीफ 2025 में धान के बजाय तिलहन, दलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसान भी इस योजना के तहत आदान सहायता राशि के पात्र होंगे। यह फैसला फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देगा।

लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 का उद्देश्य क्या है?

छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए एक नई नीति लाई गई है। इससे राज्य में: भंडारण क्षमता बढ़ेगी ई-कॉमर्स और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा MSME सेक्टर को नए बाजार तक पहुंच मिलेगी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी

पेंशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या निर्णय हुआ है?

छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन किया जाएगा ताकि रिटायरमेंट के समय पेंशन देनदारियों का बेहतर प्रबंधन हो सके। साथ ही, Growth & Stability Fund का भी गठन होगा, जिससे राज्य आर्थिक मंदी या राजस्व गिरावट की स्थिति में खुद को वित्तीय रूप से सुरक्षित रख सकेगा।

अन्य प्रमुख फैसले कौन-कौन से हैं?

जन विश्वास विधेयक 2025: कुछ कानूनों के प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण किया गया, जिससे व्यवसाय और जीवनयापन में आसानी होगी। 7 क्षेत्रों में रीडेवलपमेंट योजनाओं को मंजूरी: रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद, कोरबा में पुराने भवनों और सरकारी जमीन का पुनर्विकास होगा। सेवा नियमों में छूट: उप-पंजीयक पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव 5 से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया (एक बार के लिए)।