CG News: इस जिले में धारा 144 लागू, धरना, रैली, जुलूस पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, कोरोना गाइडलाइन और बेमेतरा हिंसा का हवाला

Bemetara violence : बेमेतरा में हुए विवाद को लेकर धारा 144 लागू की गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी धारा 144 लागू की गई है, जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

CG News: इस जिले में धारा 144 लागू, धरना, रैली, जुलूस पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, कोरोना गाइडलाइन और बेमेतरा हिंसा का हवाला

Bemetara violence

Modified Date: April 12, 2023 / 07:18 pm IST
Published Date: April 12, 2023 7:13 pm IST

Bemetara violence : महासमुंद। बेमेतरा घटना से सबक लेते हुए महासमुंद कलेक्टर ने भी जिले में धारा 144 लागू किया है, जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। बेमेतरा में हुए विवाद को लेकर धारा 144 लागू की गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी धारा 144 लागू की गई है, जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा में हुए दो समुदायों के बीच विवाद को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण से बचाव व स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुंद निलेशकुमार क्षीरसागर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर द.प्र.सं. की धारा 144 लगा दी है।

यह धारा जिला महासमुन्द के सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र महासमुन्द नगरपालिका, तुमगांव नगर पंचायत , बागबाहरा नगरपालिका, पिथौरा नगर पंचायत, बसना नगर पंचायत एवं सरायपाली नगरपालिका अंतर्गत उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में भीड़ एवं अवांछित विचरण आदि प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति समूह 05 या 05 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर एकत्र नहीं होंगे और न ही घुमेंगे। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com