CG News: इस जिले में धारा 144 लागू, धरना, रैली, जुलूस पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, कोरोना गाइडलाइन और बेमेतरा हिंसा का हवाला |

CG News: इस जिले में धारा 144 लागू, धरना, रैली, जुलूस पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, कोरोना गाइडलाइन और बेमेतरा हिंसा का हवाला

Bemetara violence : बेमेतरा में हुए विवाद को लेकर धारा 144 लागू की गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी धारा 144 लागू की गई है, जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Edited By :   Modified Date:  April 12, 2023 / 07:18 PM IST, Published Date : April 12, 2023/7:13 pm IST

Bemetara violence : महासमुंद। बेमेतरा घटना से सबक लेते हुए महासमुंद कलेक्टर ने भी जिले में धारा 144 लागू किया है, जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। बेमेतरा में हुए विवाद को लेकर धारा 144 लागू की गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी धारा 144 लागू की गई है, जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा में हुए दो समुदायों के बीच विवाद को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण से बचाव व स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुंद निलेशकुमार क्षीरसागर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर द.प्र.सं. की धारा 144 लगा दी है।

यह धारा जिला महासमुन्द के सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र महासमुन्द नगरपालिका, तुमगांव नगर पंचायत , बागबाहरा नगरपालिका, पिथौरा नगर पंचायत, बसना नगर पंचायत एवं सरायपाली नगरपालिका अंतर्गत उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में भीड़ एवं अवांछित विचरण आदि प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति समूह 05 या 05 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर एकत्र नहीं होंगे और न ही घुमेंगे। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।

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