Triple Talaq in Chhattisgarh : निकाह के बाद से ही पत्नी से ऐसी डिमांड करता था पति, नहीं की पूरी तो बोला- तलाक.. तलाक.. तलाक, FIR दर्ज

निकाह के बाद से ही पत्नी से ऐसी डिमांड करता था पति, नहीं की पूरी तो बोला- तलाक.. तलाक.. तलाक, Triple Talaq in Chhattisgarh: Husband gave triple talaq for not giving dowry

Triple Talaq Case News Today: 'तू सुंदर नहीं तुझे तीन तलाक दूंगा' मौलाना ने पत्नी को दी धमकी / Image: File

HIGHLIGHTS
  • दहेज न मिलने पर पति ने पत्नी को लगातार प्रताड़ित किया।
  • तीन तलाक बोलकर महिला को घर से बाहर निकाला गया।
  • पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट और दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

बिलासपुरः Triple Talaq in Chhattisgarh न्यायधानी बिलासपुर में तीन तलाक का गंभीर मामला सामने आया है। मुस्लिम महिला को उसके शौहर ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया है। आरोप है कि शौहर लगातार महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। इसके लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। डिमांड पूरा नहीं होने पर बाद में तीन तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता के शौहर सहित अन्य के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट, दहेज प्रताड़ना व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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Triple Talaq in Chhattisgarh मिली जानकारी के अनुसार मामला शहर के तारबाहर थाना क्षेत्र का है। जहां पीड़िता का निकाह दिसंबर 2022 में सुपेला भिलाई निवासी नासिर अली से हुआ था। पीड़िता के परिजनों ने तब दहेज के रूप में नासिर के परिवार का हर डिमांड पूरा किया था। लेकिन निकाह के 10 – 15 दिन बाद ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पति नासिर और सास उसे कम दहेज लाने, दहेज में बाइक लाने और चारित्रिक आरोप लगाकर प्रताड़ित करने लगे। इस बीच ससुराल में अनबन को लेकर पीड़िता के परिवार वालों ने नासिर और उसके परिजनों को समझाने की कोशिश की। इस बीच सामाजिक जमात का बैठक भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद शौहर नासिर और सास पीड़िता को प्रताड़ित करते रहे।

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पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना के बाद भी पीड़िता सबकुछ झेलकर रिश्ते को बचाने में लगी रही। लेकिन कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर से पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। अंततः पति नासिर ने एक दिन तीन तलाक बोलकर पीड़िता को घर से निकाल दिया। जिसके बाद परिजनों के साथ पीड़िता ने इसकी शिकायत बिलासपुर में महिला थाने में दर्ज कराई है। पीड़िता और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने पति नासिर, सास सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट 2019, दहेज प्रताड़ना व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में जांच के साथ पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है।

 

तीन तलाक क्या है और क्या यह कानूनी है?

तीन तलाक एक ऐसा शब्द है जिसमें मुस्लिम पति तीन बार 'तलाक' कहकर अपनी पत्नी से तलाक दे सकता था। भारत में 2019 में इसे गैरकानूनी और दंडनीय करार दिया गया है।

दहेज प्रताड़ना पर क्या कानून हैं?

दहेज प्रताड़ना के लिए दहेज प्रतिबंध अधिनियम लागू है, जो दहेज मांगना, देना या लेना अपराध मानता है।

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट क्या है?

यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है, जिसमें अवैध तलाक और अन्य प्रथा के खिलाफ संरक्षण शामिल है।

तीन तलाक के मामले में शिकायत कैसे करें?

पुलिस थाने या महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा, महिला आयोग से भी सहायता ली जा सकती है।

इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है?

पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करती है और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करती है।