उतरौला सांप्रदायिक दंगा: नगर पालिका परिषद के दो पूर्व अध्यक्ष समेत 41 लोगों को पांच-पांच साल की सजा |

उतरौला सांप्रदायिक दंगा: नगर पालिका परिषद के दो पूर्व अध्यक्ष समेत 41 लोगों को पांच-पांच साल की सजा

उतरौला सांप्रदायिक दंगा: नगर पालिका परिषद के दो पूर्व अध्यक्ष समेत 41 लोगों को पांच-पांच साल की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : October 31, 2022/5:54 pm IST

बलरामपुर, 31 अक्टूबर (भाषा) बलरामपुर जिले की एक अदालत ने 17 वर्ष पूर्व हुए सांप्रदायिक दंगे में उतरौला नगर पालिका परिषद के दो पूर्व अध्यक्ष समेत 41 लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। तिवारी ने बताया कि उतरौला के सांप्रदायिक दंगे में कुल 65 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक आरोपी की मृत्यु पहले ही हो गयी थी, जबकि सुनवाई के दौरान पांच आरोपियों की मृत्यु हो गई।

उन्‍होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज जेपी यादव की अदालत ने 18 आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए 41 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई है, जिसमें 39 लोगों को जेल भेजा गया है।

दोषियों में असलम फरार चल रहा है, जबकि अमर चन्द्र की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा और 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आधिकारिक सूत्रों ने घटना के बारे में बताया कि 26 मार्च 2005 को उतरौला क्षेत्र में होली के जुलूस निकलने के दौरान सांप्रदायिक हिंसा व आगजनी हुई थी, जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों पर आगजनी की धारा समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पूरे मामले में पुलिस द्वारा 65 अभियुक्तों को नामित करते हुए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। 17 साल बाद अदालत ने मामले में 41 लोगों को दोषी पाया है जिनमें से 39 अभियुक्त हाज़िर अदालत आए हुए थे। इन्हें अदालत के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

जेल भेजे गए अभियुक्तों में उतरौला नगर पालिका के दो पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता और अनूप गुप्ता शामिल हैं।

भाषा सं आनन्द

संतोष

संतोष

 

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