रद्द होगी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की विधायकी? हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला |

रद्द होगी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की विधायकी? हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Congress MLA Devendra Yadav news: दायर याचिका में प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा था कि देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी अपने शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया।

Edited By :   |  

Reported By: Vishal Vishal Kumar Jha

Modified Date:  June 20, 2024 / 10:19 PM IST, Published Date : June 20, 2024/10:16 pm IST

बिलासपुर। Congress MLA Devendra Yadav news:  हाईकोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने यह याचिका दायर की थी।

दायर याचिका में प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा था कि देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी अपने शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया। इसलिये उनका निर्वाचन निरस्त किया जाये।

read more:  Yoga Divas 2024: यहां पहली बार मनाया जाएगा योग दिवस, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

याचिकाकर्ता ने अपनी चुनावी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है। रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।

आज जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में देवेंद्र यादव की ओर से एडवोकेट बीपी शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत कर याचिका को चलने योग्य नहीं बताया। सभी पक्षों की सुनवाई और बहस पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसले को रिजर्व रख लिया है। जिसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या देवेंद्र यादव की विधायकी रद्द हो सकती है।

read more:  भारत व अमेरिका अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाएंगे, आईएसएस में भारतीय यात्री को मिलेगा प्रशिक्षण