अंतागढ़ टेप मामला: पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, 18 फरवरी को सुनवाई

अंतागढ़ टेप मामला: पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, 18 फरवरी को सुनवाई

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  • Publish Date - February 15, 2019 / 03:32 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

रायपुर । भूपेश बघेल सरकार आने के बाद कई मामले में SIT बनाई गई है।अंतागढ़ टेप मामले में जिस तरह से जांच की जा रही है,उसमें अभी कुछ और खुलासे हो सकते हैं। वहीं नए सिरे से जांच शुरू होने के बाद अब कई नए नाम सामने आ रहे हैं। वहीं फरियादी भी जांच के घेरे में हैं और न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी बनाए जाने के 10 दिन बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। गुरुवार को पूर्व मंत्री की तरफ से रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में यह याचिका लगाई गई है।
 

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याचिका पर 18 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी । गुरूवार को कोर्ट ने पंडरी थाने से इस मामले की डायरी मंगाई है। कोर्ट में पेश की गई याचिका में राजेश मूणत ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के तहत प्रताड़ित करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। वे पूरी तरह निर्दोष हैं,उन्हें फंसाया जा रहा है।

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इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने वाले राजेश मूणत तीसरे आरोपी हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता और पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने 10 दिन पहले 4 फरवरी को अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 7 फरवरी को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी । इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस मामले में इन तीनों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे व पूर्व विधायक अमित जोगी को आरोपी बनाया गया है।