अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपियों को बेल मिलने के बाद अजीत जोगी का बयान, कहा- केस में दम नहीं
अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपियों को बेल मिलने के बाद अजीत जोगी का बयान, कहा- केस में दम नहीं
बिलासपुर । अंतागढ़ टेपकांड मामले से जुड़े पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले में तीनों को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने याचिककर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क के बाद अग्रिम जमानत मंजूर किया है। ।याचिकाकर्तओं को अग्रिम जमानत मिलने पर अजीत जोगी ने कहा है कि इस केस में ज्यादा दम नहीं है, इसीलिए इन लोगों को अग्रिम जमानत लेने में मदद मिल गई।
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वहीं इस मामले के शिकायतकर्ता कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक ने कहा है कि आपराधिक मामलों के अपराधियों के लिए जमानत एक पहली कड़ी होती है। 3 फरवरी को हमने एफआईआर दर्ज करायी थी। नायक ने बताया कि मामले में हमनें ठोस दस्तावेज पेश किए है इसलिए अग्रिम जमानत लेने में इतने दिन लग गए। आपको बता दें कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन राज्य सरकार ने की है।

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