यात्री किराए पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 1 रु प्रति KM से ज्यादा नहीं वसूल सकते किराया

यात्री किराए पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 1 रु प्रति KM से ज्यादा नहीं वसूल सकते किराया

यात्री किराए पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 1 रु प्रति KM से ज्यादा नहीं वसूल सकते किराया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 pm IST
Published Date: March 18, 2021 7:50 am IST

जबलपुर। एक ओर यात्री किराए में बढ़ोतरी की तैयारियां हो रही है वहीं, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि यात्री किराए में बढ़ोतरी को लेकर चल रही कवायद पर एक बार फिर ब्रेक लग सकता है।

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जबलपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि किसी भी हालत में एक रुपए प्रति किलो मीटर से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। अदालत ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने भी कहा है कि यात्री किराए की वसूली नियमों के अनुसार हो।

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दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने यात्री किराया निर्धारण को लेकर 28 मई 2018 को जारी राजपत्र का पालन करने के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका का निराकरण करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है, सरकार ने प्रदेश में यात्री परिवहन के किराए को लेकर नियम बनाया था, इस नियम में किसी भी हालत में एक रुपए प्रति किलो मीटर से ज्यादा किराया नहीं वसूले जाने का प्रावधान किया गया था।

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