किसान की याचिका पर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने 30 दिनों के भीतर ऋण माफ किए जाने का दिया आदेश

किसान की याचिका पर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने 30 दिनों के भीतर ऋण माफ किए जाने का दिया आदेश

किसान की याचिका पर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने 30 दिनों के भीतर ऋण माफ किए जाने का दिया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: February 6, 2021 8:29 am IST

जबलपुर। रीवा जिले के लक्ष्मणपुर के किसान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। किसान पुत्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने ऋण माफी के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें-
देशभर में आज किसानों का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ में करीब 25 जगहों पर किसान

किसान समय लाल शुक्ला ने बैंक से ऋण लिया था, वहीं 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ सरकार ने ऋण माफी की घोषणा की थी। याचिकाकर्ता किसान समयलाल भी पात्रता के दायरे में आया था, लेकिन ऋण माफी किए जाने के बावजूद किसान समयलाल को बैंक से वसूली का नोटिस मिल गया था।

ये भी पढ़ें- प्रदषण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर एनसीआर में एजेंसियों पर 2.56 ..

 ⁠

लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए मामला लगा था, जबलपुर हाईकोर्ट में सरकार की ऋण माफी के आदेश को मुख्य आधार बनाया गया था।  हाईकोर्ट ने 30 दिनों के भीतर किसान की कर्जमाफी के आदेश दिए है।


लेखक के बारे में