जबलपुर। रीवा जिले के लक्ष्मणपुर के किसान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। किसान पुत्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने ऋण माफी के आदेश दिए हैं।
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किसान समय लाल शुक्ला ने बैंक से ऋण लिया था, वहीं 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ सरकार ने ऋण माफी की घोषणा की थी। याचिकाकर्ता किसान समयलाल भी पात्रता के दायरे में आया था, लेकिन ऋण माफी किए जाने के बावजूद किसान समयलाल को बैंक से वसूली का नोटिस मिल गया था।
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लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए मामला लगा था, जबलपुर हाईकोर्ट में सरकार की ऋण माफी के आदेश को मुख्य आधार बनाया गया था। हाईकोर्ट ने 30 दिनों के भीतर किसान की कर्जमाफी के आदेश दिए है।