बिना मास्क पहने युवक पहुंचा कलेक्ट्रेट, नगर निगम प्रशासन ने थमाया चालान

बिना मास्क पहने युवक पहुंचा कलेक्ट्रेट, नगर निगम प्रशासन ने थमाया चालान

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  • Publish Date - April 16, 2020 / 03:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:05 PM IST

बिलासपुर: कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र और राज्य की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं, सरकार ने बचाव के लिए प्रदेश में घर से निकलने पर मस्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, बावजूद इसके कुछ लोग लारवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही मामला बिलासपुर से भी सामने आया है, जहां बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर नगर निगम के स्वच्छता विभाग ने चालानी कार्रवाई की है।

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मिली जानकारी के अनुसार खपरगंज निवासी दस्तगीर भाभा गुरुवार को बिना मास्क लगाए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा था। मामले को लेकर निगम प्रशासन ने दस्तगीर भाभा को 1000 रुपए चालान किया गया है।

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बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने एडवायजरी जारी करते हुए सार्वजनिक स्थानों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। जारी आदेश के तहत चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है। यह एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क-फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना इसका उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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आदेश में कहा गया है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क-फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क और फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, टुपट्टा आदि का भी उपयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है। बशर्ते मास्क-फेस कवर पूर्ण रूप से मुंह एवं नाक को ढकने में सक्षम हो। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए नहीं किया जाए।

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