रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, लोकायुक्त पुलिस ने रंगेहाथों किया था गिरफ्तार

रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, लोकायुक्त पुलिस ने रंगेहाथों किया था गिरफ्तार

  •  
  • Publish Date - January 25, 2020 / 12:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

ग्वालियर । रिश्वत लेते पकड़े गए बाबू को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने दोषी बाबू के खिलाफ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर में करेंगे ध्वजारोहण…

14 दिसम्बर 2015 के इस मामले में जिला कोषालय गोरखी के बाबू शिवमनोहर सक्सेना को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था।

ये भी पढ़ें- तहसीलदार को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा, किसान से म…

उस समय घूसखोर क्लर्क को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था । इस मामले में जिला अदालत ने फैसला सुनाया है।