स्वास्थ विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, अब कोरोना मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले RTPCR पद्धति से जांच अनिवार्य नहीं
स्वास्थ विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, अब कोरोना मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले RTPCR पद्धति से जांच अनिवार्य नहीं
रायपुर: कोरोना मरीज को डिस्चार्ज करने को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी किया है। नई गाइडलाइन के तहत अब कोविड 19 अस्पतालों में भर्ती मरीजों को आरटीपीसीआर सैम्पल लिए जाने के 10 दिन बाद तक अगर कोई लक्षण नहीं आता, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए और ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज के लिए आरटी पीसीआर जांच किया जाना भी आवश्यक नहीं है। साथ में डिस्चार्ज के दौरान मरीज को 7 दिन होम क्वाण्टाइन रहने की सलाह दी जाए। जिसकी मॉनिटरिंग भी मरीज को खुद करनी होगी।
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इसके अलावा गाइडलाइन में कहा गया है कि हल्के लक्षण वाले भर्ती मरीजों की नियमित तापमान और प्लस आक्सोमीटर से जांच की जाए। ऐसे मरीजों को लक्षण मिलने के 10 दिन बाद तक और तीन दिनों तक बुखार ना आने पर डिस्चार्ज कर दिया जाए। ऐसे मरीजों के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। साथ में यह भी कहा गया है कि किसी कारणवश मरीज का टेस्ट रिपोर्ट 10 या उससे अधिक दिन बाद मिलता है तो मरीज को 5 दिन तक अनिवार्य भर्ती किया जाए। इस दौरान मरीज में कोरोना के लक्षण न दिखें। मरीज को डिस्चार्ज के बाद लक्षण दिखते हैं तो मरीज को हिदायत दी जाय की वो हेल्पलाइन नम्बर 104 पर फोन करें।

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