Mungeli Unlock Guidelines 2021 : अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी, इन गतिविधियों को मिली अनुमति, रात 8 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें | Mungeli Unlock Guidelines 2021 : New order issued regarding unlock, all shops will open till 8 pm, these activities also got permission

Mungeli Unlock Guidelines 2021 : अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी, इन गतिविधियों को मिली अनुमति, रात 8 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

Mungeli Unlock Guidelines 2021 : अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी, इन गतिविधियों को मिली अनुमति, रात 8 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : June 29, 2021/10:53 am IST

Mungeli Unlock Guidelines 2021

रायपुर /दुर्ग/मुंगेली मुंगेली जिले में अनलॉक को लेकर कलेक्टर नें नये आदेश जारी कर दिये हैं। आज जारी इस नये आदेश के मुताबिक जिले की कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन क्लासेस, पार्क, सफारी, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल को रात्रि 8 बजे तक संचालन की अनुमति दे दी गई है। वहीं सभी प्रकार के स्थायी-अस्थायी दुकानें, शापिंग माल, सुपर बाजार, सैलून,ब्यूटीपार्लर व जिम भी रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। हर रविवार को उपरोक्त संस्थान व प्रतिष्ठान केवल दोपहर 2 बजे तक ही खोलनें की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा रविवार को होटल व रेस्टोरेंट्स को पूर्व की निर्धारित समय के ही अनुसार खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं विवाह समारोह के लिए इन-हाउस डाइनिंग की सुविधा सहित मैरिज हाल व रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। कलेक्टर अजीत बसंत ने यह आदेश जारी किया है। 

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इधर राजधानी रायपुर में भी अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी किया गया है, यहां कोचिंग संस्थान खोलने का आदेश जारी किया गया है, रात 8 बजे तक कोचिंग संस्थान खुल सकेंगे, 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ अनुमति दी गई है, नियम तोड़ने पर 30 दिनों के​ लिए कोचिंग सील होगी। कलेक्टर सौरभ कुमार यह आदेश जारी किया है। 

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इधर गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में लाॅकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि जिले में लाॅकडाउन 5 जुलाई की रात 12 बजे तक रहेगा। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही थोड़ी राहत भी दी गई है। पार्क और शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं हर शनिवार को टोटल लाॅकडाउन रहेगा। इसके अलावा होटल आदि रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। हाईवे पर स्थित होटल ढाबे रात को भी खुल सकेंगे पर उनको कोरेाना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा

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दुर्ग में भी अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी किया गया है, कोचिंग संस्थान खोलने का आदेश जारी किया गया है, 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ अनुमति दी गई है, नियम पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर भूरे ने आदेश जारी किया है।

 
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