111 करोड़ रुपए हेरफेर मामले में कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की जमानत खारिज

111 करोड़ रुपए हेरफेर मामले में कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की जमानत खारिज

111 करोड़ रुपए हेरफेर मामले में कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की जमानत खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: January 25, 2020 5:05 am IST

जबलपुर, मध्यप्रदेश। भोपाल कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक रमाशंकर विश्वकर्मा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत का लाभ देने से मना कर दिया है।

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रमाशंकर विश्वकर्मा पर भोपाल कोऑपरेटिव बैंक में जीएम रहते 111 करोड़ रुपए हेरफेर का आरोप है। रमाशंकर पर निजी कंपनी में करोड़ों की राशि निवेश किया था। EOW ने 18 दिसंबर 2019 को रमाशंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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EOW ने रमाशंकर की जमानत याचिका के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने माना है कि जांच के दौरान जमानत देना उचित नहीं है।

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