जबलपुर। मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर साढ़े 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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जबलपुर में अपर कलेक्टर न्यायालय ने दो मामलों में फैसला सुनाया है। अपर कलेक्टर न्यायालय ने मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर साढ़े 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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मिलावट करने वालों के खिलाफ सरकार के आदेश के बाद प्रशासन भी सख्ती दिखा रहा है। प्रसासन के मुताबिक आगे भी ऐशी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन और न्यायालय के फैसले के बाद कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है।
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