ड्रोन उड़ाने को लेकर डीजीसीए ने जारी की गाइड लाइन, इन नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई

ड्रोन उड़ाने को लेकर डीजीसीए ने जारी की गाइड लाइन, इन नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई

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  • Publish Date - January 23, 2020 / 03:09 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

भोपाल, मध्यप्रदेश। राज्य में ड्रोन को लेकर नई पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब ड्रोन उड़ाने के लिए 18 साल से अधिक होना जरुरी है। इसके साथ ही 10वीं पास होना भी आवश्यक है।

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डीजीसीए ने नई पॉलिसी लागू कर दी है। ड्रोन से फोटोग्राफी करने के लिए मंजूरी लेना भी जरुरी कर दिया गया है।

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नियमों की अनदेखी करने पर सख्ती और उचित कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। 

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