नगर परिषद, नगरपालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण पर स्टे, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने की सुनवाई

नगर परिषद, नगरपालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण पर स्टे, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने की सुनवाई

नगर परिषद, नगरपालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण पर स्टे, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने की सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: March 13, 2021 2:17 pm IST

ग्वालियर। निकाय आरक्षण पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्टे किया। मनवर्धन सिंह तोमर द्वारा दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई।

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बता दें कि हाईकोर्ट में नगर परिषद, नगरपालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण को चुनौती दी गई है। मनवर्धन सिंह तोमर द्वारा दायर की गई याचिका में कहा है कि अध्यक्ष पद के आरक्षण में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा अधिकांश नगर पालिका व नगर परिषद लंबे समय एक ही वर्ग के आरक्षित है।

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जिसके चलते अन्य वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। याचिका में 10 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। इस मामले में स्टे लगाने के बाद अब अप्रैल में मामले की अगली सुनवाई होगी।

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