होम आइसोलेशन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेकलिस्ट, सभी व्यवस्थाएं और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश

होम आइसोलेशन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेकलिस्ट, सभी व्यवस्थाएं और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश

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  • Publish Date - September 9, 2020 / 11:24 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

 

रायपुर। कोविड-19 के अलाक्षणिक और हल्के लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन में इलाज की व्यवस्था और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों के लिए चेकलिस्ट जारी की है। होम आइसोलेशन की व्यवस्था देख रहे सभी अधिकारियों को इसके अनुसार व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। चेकलिस्ट के अनुसार व्यवस्था व कार्रवाई पूर्ण किए जाने की जानकारी स्टेट कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को उपलब्ध कराने कहा गया है।

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स्वास्थ्य विभाग ने चेकलिस्ट के साथ मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि होम आइसोलेशन की आवश्यकता और मापदण्डों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में समुचित व्यवस्था करें। इसके लिए कोरोना नियंत्रण के लिए काम कर रहे सभी कार्यक्रम अधिकारियों को होम आइसोलेशन के लिए जारी दिशा-निर्देशों व प्रपत्रों के संबंध में संवेदीकरण (Sensitization) किया जाना जरूरी है। होम आइसोलेशन की व्यवस्था और इसकी निगरानी के लिए सप्ताह में सातों दिन चौबीसों घंटे चलने वाले कॉल सेंटर एवं कंट्रोल रूम की जिला मुख्यालय और प्रमुख विकासखंडों में स्थापना के साथ ही कंट्रोल रूम प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर जारी किया जाना है।

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स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को चेकलिस्ट के अनुसार होम आइसोलेशन के कार्य के लिए अलग-अलग चरणों में कार्य संपादन, कन्ट्रोल रूम एवं निगरानी कार्य के लिए नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों का ड्यूटी रोस्टर, प्रबंधन व समन्वय के लिए रैपिड एक्शन टीम के गठन तथा टीम लीडर के नाम व मोबाइल नम्बर सहित ड्यूटी रोस्टर जारी करना सुनिश्चित करने कहा है। होम आइसोलेट होने वाले पॉजिटिव मरीजों को दिशा-निर्देशों व दवाइयों की खुराक के बारे में जानकारी वितरण के लिए तैयार कराने, जिला प्रशासन द्वारा होम आइसोलेटेड मरीज के घर से घरेलू अपशिष्ट के संग्रहण एवं इसके समुचित प्रबंधन के लिए अंतर्विभागीय चर्चा और इस कार्य के लिए ड्यूटी का निर्धारण भी करने कहा गया है। विभाग ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों की निगरानी व चिकित्सकीय कार्य के लिए नामांकित किए गए डॉक्टरों के संवेदीकरण व निजी चिकित्सकों को दायित्व सौंपे जाने की स्थिति में उनकी सहमति प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।