उच्च न्यायालय ने प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार, पहाड़ से बिना भेदभाव धार्मिक स्थल हटाने के दिए निर्देश

उच्च न्यायालय ने प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार, पहाड़ से बिना भेदभाव धार्मिक स्थल हटाने के दिए निर्देश

उच्च न्यायालय ने प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार, पहाड़ से बिना भेदभाव धार्मिक स्थल हटाने के दिए निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: June 17, 2019 12:39 pm IST

जबलपुर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर की मदन महल की पहाड़ियों पर हटाए अतिक्रमण पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मदन महल की पहाड़ियों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थल ना हटाये जाने पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है।

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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि र जिला प्रशासन बिना किसी भेदभाव के सभी अतिक्रमण हटाये। उच्च न्यायलय ने जिला प्रशासन को 2 हफ्तों में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं । इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई की तय की गई है।

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बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित हजारों मकान तोड़े गए हैं। विस्थापित किए लोगों को बसानेके लिए प्रशासन ने जमीन भी मुहैया कराई है। जिला प्रशासन पहाड़ी से मकान तो हटा दिए हैं लेकिन धार्मिक स्थल नहीं तोडे गए हैं। इसको लेकर ही हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है ।

 


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