संक्रामक रोगों से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश, जनहित याचिका की सुनवाई में दिया महत्वपूर्ण आदेश

संक्रामक रोगों से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश, जनहित याचिका की सुनवाई में दिया महत्वपूर्ण आदेश

संक्रामक रोगों से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश, जनहित याचिका की सुनवाई में दिया महत्वपूर्ण आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:15 pm IST
Published Date: August 23, 2019 4:49 pm IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश शासन को डेंगू, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन को निर्देश दिया है कि बड़े स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएं।

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हाईकोर्ट ने शासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को 10 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।

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बता दें कि एक साल में हजारों लोग डेंगू का शिकार हुए हैं। याचिका में कुछ लोगों की डेंगू और स्वाइन फ्लू से हुई मौतों का जिक्र किया गया है।  अवधेश सिंह भदौरिया की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

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