भर्ती विज्ञापन में OBC वर्ग के लिए दिखाया 27% आरक्षण, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को हाईकोर्ट का नोटिस
भर्ती विज्ञापन में OBC वर्ग के लिए दिखाया 27% आरक्षण, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को हाईकोर्ट का नोटिस
गरियाबंद, छत्तीसगढ़। मितानिनों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने गरियाबंद के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नोटिस जारी किया है। भर्ती विज्ञापन में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण को दिखाया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
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मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव व गरियाबंद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण पर पहले से ही न्यायालय ने रोक लगा रखी है।
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लेकिन गरियाबंद में मितानिनों की भर्तियों को लेकर जारी किए गए विज्ञापन में ओबीसी आरक्षण 27 फ़ीसदी दर्शाया गया था, जिसे लेकर कुणाल शुक्ला ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।
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असिस्टेंट प्रोफेसर मामले में सीएम के निर्देश
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