29 फरवरी के बाद BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन में हो सकती है दिक्कत, परिवहन विभाग ने डिलरों को जारी किया निर्देश

29 फरवरी के बाद BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन में हो सकती है दिक्कत, परिवहन विभाग ने डिलरों को जारी किया निर्देश

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  • Publish Date - February 17, 2020 / 12:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी ऑटो मोबाइल डिलरों को बीएस 4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन को लेकर निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बीएस 4 वाहनों की पूरी जानकारी 29 फरवरी तक भेज दें। 29 फरवरी के बाद से बीएस4 वाहनों के पंजीयन में दिक्कत हो सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2020 से मात्र बीएस 6 वाहनों का ही पंजीयन हो पाएगा।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के पंजीयन को लेकर कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से देशभर में बीएस- 4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की न तो बिक्री होगी और न ही पंजीकरण होगा। 1 अप्रैल, 2020 से सिर्फ बीएस-छह उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की ही बिक्री होगी। पर्यावरण के साथ किसी तरह का समझौता करने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि स्वच्छ ईंधन समय की मांग है। इसमें एक दिन की भी देरी सही नहीं है।

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