CG Cabinet Decisions Today: छत्तीसगढ़ में पुलिस और अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, नौकरी में मिलेगा आरक्षण, साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

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 CG Cabinet Decisions Today: छत्तीसगढ़ में पुलिस और अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, नौकरी में मिलेगा आरक्षण, साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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  • Publish Date - July 22, 2026 / 02:21 PM IST,
    Updated On - July 22, 2026 / 02:35 PM IST

 CG Cabinet Decisions Today: छत्तीसगढ़ में पुलिस और अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, नौकरी में मिलेगा आरक्षण, साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर /image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण को मंजूरी दी
  • पुलिस, वन एवं जेल विभाग की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा आरक्षण
  • चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त अग्निवीर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे

रायपुर। CG Cabinet Decisions Today: छत्तीसगढ़ में आज सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Chhattisgarh Cabinet Meeting) हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की गई। बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो बड़े फैसलों पर मुहर लगी। खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी। इसके अलावा अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पुलिस, वन और जेल विभाग की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।

अग्निवीरों को 10% आरक्षण

मंत्रिपरिषद् की बैठक ( CG Cabinet Decisions Today) में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों – पुलिस विभाग में आरक्षक (Police Recruitment Reservation), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक (Forest Guard Recruitment) तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों (Agniveer Reservation) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने हेतु छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।

किसानों के लिए भी बड़ा फैसला

मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरक आपूर्ति, वितरण एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव, अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

CG Cabinet Decisions Today इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी।

 

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छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों के लिए क्या फैसला लिया है?

राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

किन अग्निवीरों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा?

यह लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।

यह फैसला किस घोषणा के तहत लिया गया?

यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है।

किन विभागों की भर्ती में आरक्षण मिलेगा?

पुलिस विभाग (आरक्षक), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (वनरक्षक) और जेल विभाग (प्रहरी) की सीधी भर्ती में यह आरक्षण लागू होगा।

इस फैसले का उद्देश्य क्या है?

अग्निवीरों के पुनर्वास, सम्मानजनक रोजगार और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ राज्य की सेवाओं में सुनिश्चित करना।