राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय आवाजाही पर ई-पास की जरूरत नहीं, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय आवाजाही पर ई-पास की जरूरत नहीं, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय आवाजाही पर ई-पास की जरूरत नहीं, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:36 pm IST
Published Date: August 23, 2020 11:17 am IST

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रायल ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्य के भीतर व एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर लगी पाबंदी हटा लिया है। इसके साथ ही ई पास की अनिवार्यता भी खत्म कर दिया है।

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केंद्र के निर्देश के बाद आज छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किया। वहीं, ‘अनलॉक-3’ के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है।

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गृह सचिव ने यह भी कहा कि लापरवाही होने पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं। बताते चले कि देश के सभी राज्यों में पहले के मुकाबले अब तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। दूसरी ओर कई राज्यों ने अपने यहां फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर ​अब केंद्र ने लोगों की आवाजाही पर लगी पांबदी हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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