किसानों को राहत.. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पंजीयन के लिए नहीं लगेगा नोटरीकृत आवेदन, कलेक्टरों को निर्देश

किसानों को राहत.. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पंजीयन के लिए नहीं लगेगा नोटरीकृत आवेदन, कलेक्टरों को निर्देश

किसानों को राहत.. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पंजीयन के लिए नहीं लगेगा नोटरीकृत आवेदन, कलेक्टरों को निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: July 10, 2021 2:01 am IST

रायपुर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को पंजीयन में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी SDM राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन का प्रावधान नहीं किया गया है।

Read More News:  चंद रुपयों में नानी ने कर दिया नवजात नाती का सौदा, मां का अस्पताल में चल रहा था उपचार

सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसानों की ओर से खुद प्रमाणित और कृषि विस्तार अधिकारी की ओर से सत्यापित आवेदन ही किसानों के पंजीयन के लिए पर्याप्त है।

 ⁠

Read More News:  राजधानी की सड़कों पर दौड़ेंगी CNG बसें, सिटी लिंक लिमिटेड ने जारी किया टेंडर

पंजीयन के लिए किसानों से किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन लेने से मना किया गया है। इस योजना के अंतर्गत संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा।

Read More News:  राम करेंगे बेड़ापार… बीजेपी फिर से भावनात्मक वोट ले जाएगी या कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला ये स्टांस भरपूर वोट दिलाएगा?


लेखक के बारे में