ग्वालियर। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्यप्रदेश और अन्य जगहों से ईवीएम गायब होने के मामले में मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता उमेश बोहरे ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ फौजदारी प्रकरण दर्ज किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि 20 लाख ईवीएम गायब होने के मामले में ईवीएम की राशि वसूली जाए और सीबीआई से इंक्वायरी कराए जाए। याचिका में चुनाव आयुक्त सहित 14 लोगों को पार्टी बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल, जिला कलेक्टर ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना को भी पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इन जिलों गायब हुई ईवीएम का उपयोग हुआ है।
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बता दें कि लोकसभा चुनाव के तहत मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हुआ जिसके लिए चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में मतदान संपन्न हुआ था। चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल, पांचवे चरण का चुनाव 6 मई, छठे चरण का चुनाव 12 मई और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को संपन्न हुआ था। लोकसभा चुनाव का परिणाम 23 मई को घोषित किया जाएगा।