CAT के निर्णय के अधीन रहेगा इनकम टैक्स ऑफिसर पद पर प्रमोशन, मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल में होगी

CAT के निर्णय के अधीन रहेगा इनकम टैक्स ऑफिसर पद पर प्रमोशन, मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल में होगी

CAT के निर्णय के अधीन रहेगा इनकम टैक्स ऑफिसर पद पर प्रमोशन, मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल में होगी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 pm IST
Published Date: February 23, 2021 11:24 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स ऑफीसर्स के पद पर हो रहे प्रमोशन्स, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले के अधीन रहेंगे। जबलपुर में स्थित कैट यानि सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने ओपन कैटेगिरी में इनकम टैक्स ऑफीसर्स के पद पर हो रहे प्रमोशन्स को अपने अंतिम निर्णय के अधीन रख लिया है। 

ट्रिब्यूनल ने ये आदेश आरक्षित वर्ग के इनकम टैक्स इंस्पैक्टर्स की याचिका पर सुनाया है। याचिकाकर्ता इंस्पैक्टर्स ने प्रमोशन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन और मैरिट की अनदेखी होने का आरोप लगाया है। 

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याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इनकम टैक्स विभाग ओपन कैटेगिरी में आईटी ऑफीसर्स के पद प्रमोशन से भर रहा है, जिसमें एससी-एसटी वर्ग के मैरिट होल्डर इंस्पैक्टर्स को छोड़कर जूनियर्स को प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोशन्स में मैरिट की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए कैट ने ये प्रमोशन अपने अंतिम निर्णय के अधीन रखने के आदेश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल माह में की जाएगी।

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