PMGSY के इंजीनियर का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास
PMGSY के इंजीनियर का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास
रायपुर: जिला न्यायालय ने पीएम जीएसवाई के इंजीनियर का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने इंजीनियर का अपहरण कर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मामले में जिला न्यायाल के जज विवेक कुमार वर्मा ने सुनवाई करते हुए चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें इस वारदात को अंजाम देने में दो महिलाओं ने भी सहयोग किया था, कोर्ट ने उसे भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि 17 मार्च 2017 की रात पीएमजीएसवाय के इंजीनियर सुशील गुप्ता किसी काम से घर से निकले थे। इसी दौरान मनोज शर्मा, अब्दुल समी, अबोनी, प्रिति शर्मा और मातली शर्मा ने सुशील का येजनाबद्ध तरिके से अपहरण कर लिया। लंबे समय त घर नहीं लौटने पर इंजीनियर की पत्नी ने पति को फोन लगाया, लेकिन आरोपियों ने फोन काट दिया और कुछ समय बाद आरोपियों ने फोनकर सुशील के अपहरण की जानकारी देते हुए 10 लाख रुपए की मांग की।
मामले को लेकर इंजीनियर सुशील की पत्नी शुलभा गुप्ता ने डीडी नगर पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की और आरेपियों का धर दबोचा। साथ ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से इजीनियर को सकुशल छुडा लिया। पुलिस ने मौके से इजीनियर का एक्टिवा और मोबाइल फोन भी बरामद किया है।
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