DJ संचालकों को बड़ी राहत, जिला प्रशासन ने डीजे बजाने की दी अनुमति, ये होगी शर्त

DJ संचालकों को बड़ी राहत, जिला प्रशासन ने डीजे बजाने की दी अनुमति, ये होगी शर्त

DJ संचालकों को बड़ी राहत, जिला प्रशासन ने डीजे बजाने की दी अनुमति, ये होगी शर्त
Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 pm IST
Published Date: October 24, 2020 6:29 pm IST

रायपुर: कोरोना महामारी के चलते विगत 8 महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रहे साउंड व्यापारियों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। प्रशासन ने डीजे संचालकों को नवरात्र और दशहरा पर्व में डीजे बजाने की अनुमति दे दी है। प्रशासन ने डीजे के लिए सिर्फ रात 10 तक की ही छूट दी है।

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जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में डीजे बजाया जाएगा, वहां सिर्फ 2 छोटे साउंड बॉक्स की अनुमति होगी। डीजे बजाने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। वहीं, अधिकतम रात 10 बजे तक ही डीजे बजाया जा सकेगा।

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