सहकारी संस्थाओं का पुनर्गठन लोक हित के लिए जरुरी, हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था

सहकारी संस्थाओं का पुनर्गठन लोक हित के लिए जरुरी, हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था

सहकारी संस्थाओं का पुनर्गठन लोक हित के लिए जरुरी, हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था
Modified Date: November 29, 2022 / 07:48 pm IST
Published Date: November 24, 2019 3:15 pm IST

रायपुर। बिलासपुर हाईकार्ट ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं से कहा है कि सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन लोक हित के लिए जरुरी है। साथ में यह भी व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार पुनर्गठन से प्रभावित हो रही सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल का कार्यकाल शेष रहते हुए राज्य सरकार उसे समाप्त कर सकती है।

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कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी माना है कि सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन की कार्यवाही अनेक वर्षों से प्रचलित थी, जो पूर्ण नहीं हो सकी थी अतः वर्तमान में पुनर्गठन लोक हित में आवश्यक है।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने 22 नवम्बर को अपने निर्णय में पुनर्गठन से प्रभावित सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल (बोर्ड) को भंग करने के राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया था। कोर्ट के इस निर्णय से राज्य में नगर निगम और पंचायत चुनाव के साथ ाथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मी शुरु हो सकती है।

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