रायपुर और कोरबा सहित इन जिलों में धारा 144 लागू, होलिका दहन में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

रायपुर और कोरबा सहित इन जिलों में धारा 144 लागू, होलिका दहन में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

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  • Publish Date - March 25, 2021 / 02:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

रायपुर । राजधानी रायपुर और कोरबा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। रायपुर में सभी प्रकार के आयोजन की अनुमति की रद्द की गई है।

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वहीं कोरबा में होली त्यौहार को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। कोरबा जिले में धारा 144 लागू रहेगी । इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। होली में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। होलिका दहन में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 

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कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन अधिक संक्रमण वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि प्रशासन ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, गौरेला-मरवाही-पेंड्रा, कोंडागांव, नारायणपुर और जशपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।

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वहीं राजधानी रायपुर के 5 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कोरोना के ज्यादा मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। जिन 5 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उनमें रायपुर के हीरापुर स्थित अविनाश प्राइड, अमलीडीह, न्यू राजेंद्र नगर, चंगोराभाठा, कबीर नगर शामिल है।

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हीरापुर के अविनाश प्राइड में 50 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अविनाश प्राइड को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, बाकी इलाकों को भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है।

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बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी हैं। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए आज रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने अफसरों की बड़ी बैठक ली। बैठक में कोरोना के मद्देनजर बेहद ही अहम फैसले लिए गए हैं। कलेक्टर ने जानकारी दी है कि शादी समारोह, दशगात्र में 50 लोगों से ज्यादा की शामिल होने की मनाही है। 

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