भोपाल । राजधानी में अब दुकानदारों,मॉल,रेस्टॉरेंट,धर्मस्थल, निजी दफ्तरों को कोविड- 19 की गाइडलाइन फॉलो न करना भारी पड़ सकता है।
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भोपाल कलेक्टर अवनीश लवानिया ने आदेश जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी कोविड 19 की गाइडलाइन की अनदेखी की,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो उन्हें तीन दिनों तक बतौर सजा कोरोना वॉरियर के तौर पर ड्यूटी करनी होगी, उनकी ड्यूटियां नाके,फीवर क्लीनिक,क्वरंटाइन सेंटरों पर लगाई जाएगी। इस दौरान उनके प्रतिष्ठान बंद भी रहेंगे और उन पर कानूनन जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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दरअसल पिछले कई दिनों से प्रशासन को शिकायतें मिल रहीं थी कि निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानदार कोविड 19 की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं। जिनकी वजह से कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ रहा है। लिहाज़ा कलेक्टर भोपाल ने अब प्रशासन की टीमें बनाकर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।