जबलपुर: मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट पर शोभा ओझा की याचिका पर विस्तृत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार शोभा ओझा को होई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर बने रहने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि शोभा ओझा को पद से हटाने के वक्त से ।यथास्थिति मानी जाए। अब आगामी आदेश तक शोभो ओझा मध्यप्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रहेंगी। मामले में अगले दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में मचे सियासी बवाल के बीच पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने 16 मार्च को शोभा ओझा को महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद 24 मार्च को सीएम शिवराज सिंह ने साधारण आदेश जारी करे हुए शोभा ओझा को पद से हटा दिया था। इसके बाद शोभा ओझा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।