व्यवसायी पर हमला करने के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिये पुलिस की 10 टीमें गठित

व्यवसायी पर हमला करने के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिये पुलिस की 10 टीमें गठित

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  • Publish Date - September 27, 2023 / 04:58 PM IST

कानपुर (उप्र), 27 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की पुलिस ने एक व्यवसायी को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पार्षद के पति समेत पांच आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) प्रमोद कुमार ने बताया कि मेडिकल उपकरणों का कारोबार करने वाले अमोलदीप भाटिया पिछले रविवार को अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहे थे, तभी रायपुरवा में सिटी क्लब के पास भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित के वाहन ने अमोल की कार को टक्कर मार दी ।

उन्होंने कहा कि इसके बाद, अंकित और उसके साथियों ने अमोल का पीछा करके उसे रोक लिया और उसे निहायत ही बेरहमी से मारा पीटा।

कुमार ने बताया कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था।

उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि अंकित और उसके साथियों ने अमोल को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी एक आंख की रोशनी लगभग चली गई और दूसरी आंख में संक्रमण फैल गया।

एक अधिकारी ने बताया कि लाला लाजपत राय (एलएलआर) अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अमोल को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को इस घटना को लेकर गुमटी गुरुद्वारे पर विरोध प्रदर्शन किया था।

उन्होंने भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित और उसके सहयोगियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय का भी घेराव किया।

अधिकारी ने बताया कि व्यापारी संघों के नेताओं और पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त सहित शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘हमने अंकित शुक्ला (36), सतेंद्र बाजपेयी (43), अंकुर सिंह राजावत (45), यशस्वी शुक्ला (27) और सूरज तिवारी को सीसीटीवी फुटेज में देखे जाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नामित किया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये 10 टीमें बनायी गयी है। वे टीमें कानपुर और पड़ोसी जिलों फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर देहात और जालौन में आरोपियों की तलाश कर रही हैं।”

उन्होंने बताया कि मुकदमे में भारतीय दंड विधान की धारा 147 (दंगा करना) 148 (दंगा करना, घातक हथियारों से लैस होना) 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना) जोड़ी गई हैं।

कुमार ने बताया कि शुरू में धारा 324 (खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग करना) 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा, ‘हमने प्रत्येक आरोपी व्यक्ति के ठिकाने के बारे में सुराग पाने के लिए 25000 रुपये के नकद इनाम की भी घोषणा की है। सभी आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त करने की कोशिश भी की जा रही है।’

भाषा सं सलीम रंजन

रंजन