Cigarette Price Hike in India|| Image- Social Media File
Cigarette Price Hike in India: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इसी साल 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का बड़ा फैसला किया है। इस निर्णय के लागू होने के साथ ही भारत के 10 करोड़ धूम्रपान करने वालों के लिए सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद महंगे हो जायेंगे।
दरअसल बुधवार देर रात वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 ला नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक पर ₹ 2,050-8,500 का उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा।
भारत की सबसे बड़ी सिगरेट मैनुफैक्चरर कंपनियों आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयरों में सरकार द्वारा 40% जीएसटी के अतिरिक्त सिगरेट पर कर लगाने के बाद 8% तक की गिरावट दर्ज की गई है।
गोल्ड फ्लेक और क्लासिक सिगरेट बनाने वाली आईटीसी के शेयरों में 2% की गिरावट आई, जबकि भारत में मार्लबोरो सिगरेट की वितरक गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में 4.1% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 इंडेक्स में आईटीसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और इसी के चलते एफएमसी इंडेक्स में भी सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जो 0.6% नीचे कारोबार कर रहा था।
Cigarette Price Hike in India: पान मसाला और सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 40% की जीएसटी दर के अतिरिक्त है। यह क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेता है। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर को युक्तिसंगत बनाने के लिए समाप्त कर दिया गया है।
1 फरवरी से पान मसाला और सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी (तंबाकू के पत्तों को लपेटकर बनाई गई बीड़ी) पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अतिरिक्त, पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर भी लगेगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लागू होगा।
पिछले दिनों संसद ने दिसंबर में दो विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनमें पान मसाला निर्माण पर नया स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर और तंबाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी। बुधवार को सरकार ने इन करों के लागू होने की तिथि 1 फरवरी 2026 अधिसूचित की गई है। वर्तमान में अलग-अलग दरों पर लगाया जाने वाला जीएसटी मुआवजा उपकर उस दिन समाप्त हो जाएगा।
The Finance Ministry on Wednesday (December 31) notified a major revision in excise duty on cigarettes and tobacco products, effective February 1, 2026.
According to the notification issued, the government has imposed an additional excise duty on cigarettes in the range of Rs… pic.twitter.com/oLmbdz7D0o
— ANI (@ANI) January 1, 2026
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